चंडीगढ़4 मिनट पहले
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चंडीगढ़ में नगर निगम की चिट्ठी के बाद प्रशासक के एडवाइजर धर्मपाल ने पंजाब म्युनिसिपल एक्ट की धारा 406 के तहत चार्जिंग स्टेशन के लिए खुद ही NOC जारी करने की चेतावनी दी है। पिछले दिनों 17 अक्टूबर को नगर निगम की बैठक में इस पर सहमति नहीं बन पाई थी।
चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत पार्किंग इलाके में चार्जिंग स्टेशन लगाने पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। नगर निगम की तरफ से इस मामले में कमेटी बनाने के लिए चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र भेजा है। वहीं इसके जवाब में चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के एडवाइजर धर्मपाल ने तीन दिन के अंदर-अंदर खुद NOC जारी करने के लिए कहा है।
नगर निगम को 10 दिन का दिया था समय