पीएसपीसीएल को उच्च न्यायालय का आदेश: पंजाब और हाई कोर्ट ने पंजाब में सत्ता से बाहर होने पर मुआवजा देने के लिए पीएसपीसी को भेजने की सलाह दी है. बता दें कि पंजाब हाई कोर्ट और राज्य ने इसे कई लाइक्स पर जीता है. हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को यह आदेश दिया है.
पंजाब उच्च न्यायालय ने कहा कि नीति मुस्कुरा रही है और विचार को सुनने के लिए कदम-दर-कदम विचलन हो रहा है। चाहे सरकारी कर्मी ही क्यों न हों, आम लोगों को सरकारी डंडे से अधिक समझौता मिलता है, जिसके लिए अक्षम कर्मियों के प्रबंधकों को मुआवजा देना पड़ता है। इस प्रकार सोचने-समझने से कदम-दर-कदम विचलन नहीं होता।
माबुरी में हिकोस को सूचित करने के लिए एक निश्चित मुआवजे की मांग की कमी के बारे में कहा गया है। इसको लेकर ऊंचाई में टारगेट में एंगल पैडिंग होती है.
खैर, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अब प्रभाव से मुकदमा चलाने की नीति लागू करने का आदेश दिया है. बता दें कि सरकार नीति बनाने वाली सरकार है.
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