फाजिल्का में हत्यारे बेटे को उम्रकैद: जायदाद को लेकर 2021 में की पिता की हत्या, सौतेली मां ने दर्ज कराया था मामला – Fazilka News

फाजिल्का में पिता की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला सेशन जज मैडम जितेंद्र कौर की अदालत ने सुनाया है। पुलिस के मुताबिक प्रवेश कुमार नाम के व्यक्ति ने अपने पिता अमर सिंह निवासी गांव कटैहड़ा की साल 2021 में जायदाद को लेकर हत्या कर दी थी l जिस दौरान पुलिस ने थाना खुईखेड़ा में एफआईआर नंबर 62 जो 9 जुलाई 2021 को धारा 302,427,506,34 आईपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत पर्चा दर्ज किया था l मामला दोषी की सौतेली मां सरोज देवी के बयानों पर दर्ज हुआ था l मनयोग अदालत ने सुनवाई दौरान सारे सबूतों और गवाहों को देखते हुए प्रवेश कुमार को दोषी करार दिया है l मानयोग जिला और सेशन जज मैडम जितेंद्र कौर की अदालत ने उक्त धारा 302 के तहत दोषी को उम्र कैद और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 1 साल अधिक सजा भुगतनी पड़ेगी l वहीं आर्म्स एक्ट के तहत दोषी को 3 साल की सजा सुनाई गई है और 10 हजार का जुर्माना किया गया है l जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने अधिक सजा भुगतान पड़ेगी l
https://www.bhaskar.com/local/punjab/fazilka/news/fazilka-murderer-son-life-imprisonment-update-133446243.html

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