Sangrur punjab and haryana High court stays BPDO decision | संगरुर में बीपीडीओ के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक: निर्विरोध घोषित किया था सरपंच, एनओसी देने के बावजूद जमीन कब्जाने का आरेाप – Sangrur News
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, प्रतीकात्मक फोटो।

पंजाब में संगरुर जिले के गांव गांव घराचों के सरपंच पद के उम्मीदवार जरनैल सिंह का नामांकन खारिज करने और दलजीत सिंह को निर्विरोध सरपंच विजेता घोषित करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिटर्निंग अफसर के फैसले पर 14 तारीख तक रोक लगा

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बता दें कि जरनैल सिंह ने गांव घराचों में सरपंची के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। 5 अक्टूबर को बीडीपीओ भवानीगढ़ बलजीत सिंह सोही की रिपोर्ट के मुताबिक जरनैल सिंह का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया और दलजीत सिंह को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया था। जिस पर जरनैल सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि बीडीपीओ भवानीगढ़ ने उन्हें 28 सितंबर को एनओसी दी थी, इसके बावजूद उन पर पंचायत की जगह पर कब्जा करने का गलत आरोप लगाकर उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया।

14 अक्टूबर को होगी आगली सुनवाई

इस संबंध में बीडीपीओ बलजीत सिंह सोही ने 8 अक्टूबर को हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामे के आधार पर सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि दलजीत सिंह को बिना प्रतिस्पर्धा के विजेता घोषित किया गया था। जरनैल सिंह याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दलजीत सिंह को सरपंच घोषित करने के बीडीपीओ के फैसले पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। जिसमें जरनैल सिंह के नामांकन पत्र खारिज होने के संबंध में तथ्यों की जांच के बाद फैसला लिया जाएगा।

इस सबंधी भवानीगढ़ के एसडीएम रविंदर बांसल ने कहा कि अगली सुनवाई याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में होगी। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।


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