कपूरथला में पंचायत चुनाव के मद्देनजर 15 अक्टूबर को होने वाले मतदान को देखते हुए DC अमित कुमार पांचाल ने पोलिंग केंद्रों के आसपास कई तरह की पाबंदियां लगाने के आदेश जारी किए हैं। DC ने कहा कि चुनाव आयोग पंजाब द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के
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जिसमे चुनाव दिवस 15 अक्टूबर को जिला कपूरथला में पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में पोलिंग केंद्र या सार्वजनिक/निजी स्थान पर किसी भी उम्मीदवार या उसके समर्थक द्वारा कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। पोलिंग केंद्रों के आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा शोर-शराबा, उपद्रव नहीं किया जाएगा।
मोबाइल लेकर चलने पर पाबंदी
इसके अलावा पोलिंग बूथों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी व्यक्ति द्वारा सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट, लाउड स्पीकर, मेगाफोन आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश चुनावी ड्यूटी पर तैनात ऑब्ज़र्वर प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों, पोलिंग/काऊटिंग से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा प्रचार-प्रसार से संबंधित किसी भी प्रकार का पोस्टर, बैनर नहीं लगाया जाएगा। कोई भी राजनीतिक दल, चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार पोलिंग बूथों के 200 मीटर के दायरे में अपना पोलिंग केंद्र, तंबू नहीं लगाएगा। चुनाव आयोग पंजाब, जिला चुनाव अधिकारी कपूरथला या ग्राम पंचायत क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, किसी भी पोलिंग बूथ के 200 मीटर के भीतर अपना निजी वाहन नहीं चलाएगा।
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