पंजाब के कपूरथला में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। इन आदेशों के तहत 19 फरवरी से 4 अप्रैल 2025 तक परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में लोगों के एकत्रित होने पर पूरी तरह रोक रहेगी। यह प्रतिबंध सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल परीक्षार्थी और परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को ही अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने यह कदम भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत उठाया है। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकना है। प्रशासन का मानना है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्रित होने से परीक्षाओं का सुचारू संचालन प्रभावित हो सकता है।
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कपूरथला में परीक्षा केंद्रों के पास नहीं जुटेगी भीड़: बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगाई पाबंदी, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेशक
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